Assessment Year 2025-26 के आयकर आँकड़े : रिकॉर्ड तोड़ ITR दाख़िल!
भारत में टैक्स अनुपालन लगातार नई ऊँचाइयों को छू रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर विभाग ने 19 सितम्बर 2025 तक के आँकड़े जारी किए हैं।
अब तक के मुख्य आँकड़े (As on 19th September 2025)
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👥 13.48 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता (Registered Users)
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📝 7.55 करोड़ आयकर रिटर्न दाख़िल (ITR Filed)
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✅ 6.73 करोड़ रिटर्न सत्यापित (ITR Verified)
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⚡ 4.67 करोड़ सत्यापित रिटर्न पहले ही संसाधित (Processed)
ITR दाख़िल करने की अंतिम तिथि (u/s 139(1))
साधारण करदाताओं (Non-Audit Cases) के लिए ITR दाख़िल करने की अंतिम तारीख 16 सितम्बर 2025 थी।
किसे दाख़िल करना था रिटर्न?
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जिनकी आय बुनियादी छूट सीमा से अधिक है।
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जिन्होंने विदेशी संपत्ति/खाता रखा है।
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जिनके बड़े वित्तीय लेनदेन हुए हैं (शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी आदि)।
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जिन्हें हानि (Loss) को आगे ले जाना है।
अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो?
घबराइए मत, आपके पास अब भी विकल्प हैं:
बिलेटेड रिटर्न – धारा 139(4)
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कब तक? 31 दिसम्बर 2025 तक।
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लेट फीस व ब्याज़ लागू होगा।
संशोधित रिटर्न – धारा 139(5)
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अगर दाख़िल किए गए ITR में गलती रह गई हो।
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कब तक? 31 दिसम्बर 2025 तक।
अपडेटेड रिटर्न – ITR-U
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यदि आपने रिटर्न दाख़िल ही नहीं किया या बड़ी गलती रह गई।
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कब तक? संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति से 2 साल तक।
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इसमें अतिरिक्त टैक्स + ब्याज़ देना होगा।
➡️ भारत में टैक्स कल्चर मज़बूत हो रहा है और करोड़ों करदाता अब ई-फाइलिंग प्लेटफ़ॉर्म पर भरोसा जता रहे हैं।
➡️ अगर आपने अभी तक रिटर्न दाख़िल नहीं किया है, तो भी आपके पास विकल्प मौजूद हैं।
➡️ लेकिन याद रखिए — जितनी जल्दी दाख़िल करेंगे, उतना कम जुर्माना और कम झंझट होगा।
👉 समय पर सही ITR दाख़िल करना आपकी वित्तीय साख और कानूनी अनुपालन दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है।